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थप्पड़कांड के आरोपी नरेश मीणा की जमानत याचिका खारिज

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने एसडीएम को थप्पड़ मारने के आरोपी निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा की जमानत याचिका को बुधवार को खारिज कर दिया है। यह आदेश जस्टिस अनिल कुमार उपमन ने दोनों पक्ष को सुनने के बाद दिया। उन्होंने नरेश मीणा को जमानत देने से इनकार कर दिया।
बता दें कि सुनवाई के दौरान नरेश मीणा की ओर से कहा गया कि वह लंबे समय से जेल में हैं। यह इतना बड़ा मामला नहीं है, जितना विपक्ष की ओर से बताया जा रहा है। यह एक मामूली मामला है, जिसमें उसे जमानत का लाभ दिया जाना चाहिए। वहीं, सरकार की ओर से कहा गया कि नरेश मीणा ने विधानसभा उपचुनाव के दौरान चुनाव ड्यूटी में कार्यरत अधिकारी को थप्पड़ मारा है। जनप्रतिनिधि के लिए इस तरह कृत्य ठीक नहीं है। इसके बाद जस्टिस ने नरेश मीणा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।