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ईडी के समन के खिलाफ कविता ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, याचिका पर 24 मार्च को सुनवाई

नई दिल्ली। भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के कविता ने दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तारी से सुरक्षा और प्रवर्तन निदेशालय के समन को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ 24 मार्च को कविता की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गई। याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए कविता के वकील ने कहा कि किसी महिला को ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए नहीं बुलाया जा सकता है और कानून के अनुसार उसके आवास पर पूछताछ की जानी चाहिए।कविता के वकील ने पीठ को बताया कि केंद्रीय एजेंसी बीआरएस नेता का हैदराबाद के व्यवसायी अरुण रामचंद्र पिल्लई से आमना-सामना कराना चाहती है, जो शराब घोटाले में आरोपी है, लेकिन ईडी ने अब तक ऐसा नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि कविता याचिका की तत्काल सुनवाई की मांग क्यों कर रही है, जिस पर उसके वकील ने जवाब दिया कि ईडी की सुनवाई कल, 16 मार्च को है। अदालत ने तब मामले की सुनवाई 24 मार्च को करने का फैसला किया।
ईडी द्वारा 11 मार्च को कविता से पिल्लई के बयानों के साथ पूछताछ की गई और उन्हें 16 मार्च को फिर से पेश होने के लिए कहा गया। ईडी के अनुसार कविता एक श्दक्षिण समूहश् शराब कार्टेल से जुड़ी हुई थी, जिसने दिल्ली आबकारी नीति के तहत राष्ट्रीय राजधानी में बाजार का बड़ा हिस्सा हासिल करने के लिए आम आदमी पार्टी (आप) को लगभग 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दी थी। 2020-21 के लिए। ईडी के अनुसार कार्टेल में सरथ रेड्डी (अरबिंदो फार्मा के प्रमोटर), मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी (वाईएसआर कांग्रेस सांसद), उनके बेटे राघव मगुन्टा, कविता और अन्य शामिल हैं।

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