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साकेत गोखले की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का गुजरात सरकार को नोटिस, दो सप्ताह में मांगा जवाब

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने क्राउडफंडिंग दुरुपयोग मामले में तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता साकेत गोखले की याचिका पर गुजरात सरकार से जवाब मांगा है। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब मांगा है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी प्रवक्ता साकेत गोखले द्वारा गुजरात हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर गुजरात सरकार से जवाब मांगा है, जिसमें क्राउडफंडिंग के माध्यम से एकत्रित धन की कथित हेराफेरी से संबंधित मामले में हाईकोर्ट द्वारा गोखले को जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब मांगा है।
गोखले की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सिंघवी ने पहले कहा था कि याचिकाकर्ता ने हमेशा कहा है कि उसने क्राउडफंडिंग से पैसा इकट्ठा किया है। बता दें कि गुजरात हाई कोर्ट ने 23 जनवरी को गोखले को जमानत देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि चार्जशीट दायर होने के बाद ही वह अदालत का रुख करें।
टीएमसी प्रवक्ता साकेत गोखले को अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच ने 30 दिसंबर 2022 को क्राउडफंडिंग के माध्यम से एकत्र किए गए धन के कथित दुरुपयोग के मामले में दिल्ली से गिरफ्तार किया था। उन पर आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी), 406 (आपराधिक विश्वासघात) और 467 (जालसाजी) के तहत आरोप लगे हैं।

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