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एमपी में धान काटने वाले हार्वेस्टर पर 55 फीसद सब्सिडी

मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए धान काटने वाले चैन हार्वेस्टर की लागत के 55 प्रतिशत तक सब्सिडी देने का ऐलान किया है। जिसके लिए किसान आवेदन कर सकते हैं। आवेदन 10 नवंबर तक किए जाएंगे जिसके बाद किन किसानों को सब्सिडी योजना का लाभ मिलेगा उनका चयन 11 नवंबर को लॉटरी द्वारा किया जाएगा। देश के कई राज्यों में धान जैसी अन्य खरीफ सीजन की फसलों की कटाई की जा रही है। जिसे देखते हुए सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और उनके काम को आसान बनाने के लिए फसलों की कटाई करने वाले यंत्रो की खरीद पर सब्सिडी देने का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए धान काटने वाले चैन हार्वेस्टर की लागत के 55 प्रतिशत तक सब्सिडी देने का ऐलान किया है। जिसके लिए किसान आवेदन कर सकते हैं। आवेदन 10 नवंबर तक किए जाएंगे। जिसके बाद किन किसानों को सब्सिडी योजना का लाभ मिलेगा उनका चयन 11 नवंबर को लॉटरी द्वारा किया जाएगा। चौन हार्वेस्टर पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए किसानों को आवेदन के साथ 2 लाख रुपये डीडी भी बनवाना होगा। जिसे अपने जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम से बनवाना होगा। सब्सिडी योजना के लिए आवेदन करने के लिए किसान का आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, खेत के दस्तावेज, बैंक खाते का विवरण और पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर की जरूरत होती है।
इस योजना का लाभ केवल मध्य प्रदेश के किसानों को ही मिलेगा। किसान ऑनलाइन कर सकते हैं। ओटीपी के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। इसके अलावा नए किसानों को बायोमेट्रिक आधार अथेंटिकेशन के माध्यम रजिस्ट्रेशन करना होगा। किसान ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
ऐसे किसान जो ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते हैं वे चाहे तो सीएससी सेंटर या एमपी ऑनलाइन में जाकर भी आवेदन कर सकते हैं। किसान चाहे तो अपने जिले के कृषि विभाग के माध्यम से योजना से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

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