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कांग्रेस सदस्य रजनी पाटिल की राज्यसभा सदस्यता बहाल

नई दिल्ली। राज्यसभा में कांग्रेस की रजनी पाटिल की सदस्यता विशेषाधिकार हनन के एक मामले में सदन की समिति द्वारा की गयी सिफारिश के आधार पर बहाल कर दी गयी।
उच्च सदन में शून्यकाल के दौरान विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट पढ़ते हुए भाजपा की सरोज पाण्डेय ने कहा, ‘‘मैं एक सदस्य द्वारा कथित रूप से सदन की कार्यवाही की मोबाइल पर रिकार्डिंग करने और इसका सोशल मीडिया पर प्रसार करने के कारण उत्पन्न विशेषाधिकार के कथित उल्लंघन के प्रश्न के संबंध में विशेषाधिकार समिति का 74वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हूं।’’
उन्होंने कहा, ‘‘निष्कर्ष स्वरूप समिति संपूर्ण परिस्थितियों का सिंहावलोकन करते हुए सिफारिश करती है कि सदस्य रजनी अशोकराव पाटिल को विशेषाधिकार हनन का दोषी ठहराया जाए। समिति आगे सिफारिश करती है कि अब तक उनके द्वारा काटी गयी निलंबन की अवधि को पर्याप्त माना जाए और सभा रजनी अशोकराव पाटिल का सदन की सेवाओं से निलंबन समाप्त करने पर विचार करे। इसके पश्चात भाजपा के राकेश सिन्हा ने यह प्रस्ताव पढ़ा, ‘‘यह सदन प्रस्ताव करता है कि रजनी अशोकराव पाटिल, सदस्य जिन्हें विशेषाधिकार के हनन का दोषी पाया गया, और अब तक उनके द्वारा काटी गयी निलंबन अवधि को पर्याप्त माना जाए तथा सदन इस बात पर विचार कर सकता है कि पाटिल के निलंबन को समाप्त किया जाए और उन्हें आज की तिथि से सदन की सेवा में बहाल माना जाए। सिन्हा द्वारा रखे गये प्रस्ताव को सदन ने ध्वनिमत से पारित कर दिया। गौरतलब है कि कांग्रेस सदस्य रजनी पाटिल को राज्यसभा की कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग कर उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के कारण बजट सत्र में 10 फरवरी को सदन से निलंबित कर दिया गया था। इसी के साथ उनके मामले को विशेषाधिकार समिति के पास भेज दिया गया था।

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