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गुजरात हाईकोर्ट ने केजरीवाल की समीक्षा याचिका की खारिज

अहमदाबाद। गुजरात उच्च न्यायालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के गुजरात विश्वविद्यालय को दिए गए निर्देश को रद्द करने के उसके पहले के आदेश पर समीक्षा का अनुरोध किया गया था।
मार्च में, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव ने सीआईसी के आदेश के खिलाफ गुजरात विश्वविद्यालय की अपील स्वीकार की थी। मोदी की मास्टर ऑफ आर्ट्स (एमए) की डिग्री के बारे में केजरीवाल को जानकारी प्रदान करने के सीआईसी के आदेश को रद्द करते हुए, उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी नेता केजरीवाल पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था।
केजरीवाल की समीक्षा याचिका में उल्लेखित प्रमुख दलीलों में से एक यह भी थी कि मोदी की डिग्री ऑनलाइन उपलब्ध होने के गुजरात विश्वविद्यालय के दावे के विपरीत, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

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