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ऐश्वर्या राय बच्चन को दिल्ली कोर्ट से मिली जीत

अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन ने 10 सितम्बर को दिल्ली उच्च न्यायालय से आग्रह किया था कि उनके व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा की जाए और ऑनलाइन मंचों को उनके नाम, तस्वीरों और एआई-जनित अश्लील सामग्री का अवैध रूप से उपयोग करने से रोका जाए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अभिनेत्री के इस आग्रह को स्वीकार कर लिया है। इस मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति तेजस करिया ने ई-कॉमर्स वेबसाइटों और गूगल एलएलसी सहित प्रतिवादी प्लेटफॉर्म्स को याचिका में पहचाने गए यूआरएल को हटाने और ब्लॉक करने का निर्देश दिया है। अदालत ने आदेश दिया कि गूगल, नोटिस प्राप्त होने के 72 घंटों के भीतर, याचिका में पहचाने गए यूआरएल को हटाएगा, अक्षम करेगा और ब्लॉक करेगा।
दरअसल न्यायमूर्ति तेजस करिया ने मौखिक रूप से संकेत दिया था कि वह प्रतिवादियों को चेतावनी देते हुए एक अंतरिम आदेश पारित करेंगे। यह मुकदमा उनके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं जिनमें उनका नाम, तस्वीर, व्यक्तित्व और आवाज शामिल है, के दुरुपयोग से संबंधित है और प्रतिवादी उनकी (राय की) सहमति के बिना उनका उपयोग अपने व्यावसायिक लाभ के लिए कर रहे हैं। याचिका में कहा गया था कि, ‘‘कई अज्ञात पक्ष सहित प्रतिवादीगण वादी के चेहरे की छवि को कृत्रिम मेधा और डीपफेक तकनीक का उपयोग कर किसी अन्य व्यक्ति में लगा रहे हैं और वादी के अरुचिकर वीडियो और चित्र बनाए जा रहे हैं।
राय की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप सेठी ने कहा कि अभिनेत्री अपने प्रचार और व्यक्तिगत अधिकारों का इस्तेमाल करना चाहती हैं। उन्होंने तर्क दिया कि कुछ पूरी तरह से अवास्तविक अंतरंग तस्वीरें इंटरनेट पर प्रसारित की जा रही हैं। (हिफी)

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