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बांग्लादेश में शेख हसीना के बेटे व बेटी को भी जेल की सजा

ढाका में गुरुवार (27 नवंबर) को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों में ऐतिहासिक फैसला आया है। विशेष न्यायाधीश-5 मोहम्मद अब्दुल्लाह अल मामून की अदालत ने हसीना को जमीन घोटाले से जुड़े तीन मामलों में कुल 21 साल की जेल की सजा सुनाई। वहीं उनके बेटे और बेटी को भी कठोर सजा दी गई है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब हसीना पर गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन के मामले भी चल रहे हैं, और वह देश छोड़कर भारत में शरण लिए हुए हैं। अदालत ने जिन तीन मामलों में फैसला सुनाया, उनमें शेख हसीना पर आरोप है कि उन्होंने ढाका के पुरबाचल इलाके में सरकारी प्लॉट अपने परिवार के पक्ष में अवैध रूप से अलॉट करवाए। हर एक मामले में अदालत ने उन्हें 7-7 साल की सजा सुनाई है। बाकी तीन मामलों का फैसला 1 दिसंबर को आएगा। इस मामले में शेख हसीना ही नहीं, उनका परिवार भी आरोपी बना। सजीब वाजेद जॉय जो कि शेख हसीना के बेटे हैं उन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई है। 100,000 टका का जुर्माना भी लगा है। वहीं शेख हसीना की बेटी साइमा वाजेद पुतुल को भी 5 साल की जेल हुई है। हालांकि उन पर कोई जुर्माना नहीं लगाया गया है।
ये सभी मामले एंटी-करप्शन कमीशन की जनवरी में शुरू हुई जांच से जुड़े हैं। हालांकि हसीना और उनके परिवार ने लगातार कहा है कि ये सभी आरोप राजनीतिक बदले की कार्रवाई हैं और वे बेगुनाह हैं। अभी हाल ही में ढाका के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना को जुलाई 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान हिंसक दमन के लिए मानवता के खिलाफ अपराध में फांसी की सजा सुनाई थी। अदालत के मुताबिक, उस समय हुए सरकारी दमन में कई लोग मारे गए। हसीना और उनके परिवार की अब कोई कानूनी टीम इन मामलों में अदालत में उपस्थित नहीं होती, क्योंकि वे देश छोड़कर भाग चुके हैं। ढाका के अंतरिम सरकार ने भारत से आधिकारिक तौर पर शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग
की है।

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