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‘आप’ ने संजय सिंह की सुरक्षा पर ईडी को दिए गए अदालत के निर्देश का स्वागत किया

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) ने अदालत को सूचित किए बिना, पार्टी के गिरफ्तार नेता संजय सिंह को कहीं भी न ले जाने के लिए विशेष अदालत द्वारा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को निर्देश दिए जाने का बुधवार को स्वागत किया। यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए ‘आप’ विधायक दिलीप पाण्डेय ने सिंह के उन दावों को दोहराया कि प्रवर्तन निदेशालय के कुछ ‘‘गुप्त उद्देश्य’’ हैं। यहां की एक अदालत ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले से संबंधित धन शोधन मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के नेता एवं सांसद संजय सिंह की ईडी की हिरासत 13 अक्टूबर तक बढ़ा दी।
सुनवाई के दौरान सिंह ने अदालत में कहा, ‘‘…उनका कुछ गुप्त उद्देश्य था। मैंने पूछा कि अगर मैं मुठभेड़ में मारा गया तो क्या होगा, कौन जिम्मेदार होगा? उन्होंने कहा कि वे जिम्मेदार होंगे। जब मैं मर गया तो जिम्मेदारी का क्या मतलब रह जाएगा। मैंने बार-बार अदालत का आदेश मांगा।’’ न्यायाधीश ने ईडी से पूछा कि वह सिंह से अपना कार्यालय छोड़ने की अनिच्छा के बारे में लिखित बयान क्यों चाहता है। इस पर, केंद्रीय एजेंसी ने सिंह के आरोप को खारिज किया।
न्यायाधीश ने कहा, ‘‘आपको उन्हें अदालत के आदेश के बिना कहीं नहीं ले जाना चाहिए।’’ न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा, ‘‘चूंकि, आरोपी ने खुद भी ईडी की हिरासत में अपनी सुरक्षा के बारे में कुछ चिंताएं जताई हैं और इसलिए, यह भी निर्देशित किया जा रहा है कि इस मामले की जांच कर रही ईडी टीम के जांच अधिकारी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी हर तरह से आरोपी की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे।’’ पाण्डेय ने कहा कि वे अदालत के निर्देशों के लिए उनके आभारी हैं।

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