अरविन्द केजरीवाल को नहीं मिली बेल, दिल्ली सीएम का ठिकाना बनी रहेगी जेल

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका देते हुए निचली अदालत द्वारा उनको जमानत दिये जाने के फैसले पर रोक लगा दी। हम आपको बता दें कि उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय की उस याचिका पर अपना फैसला सुनाया है जिसमें कथित आबकारी घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया था। अदालत ने इस मामले पर सुनवाई के बाद पिछले सप्ताह अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। हालांकि ईडी ने दलील दी है कि निचली अदालत का आदेश विकृत, एकतरफा और गलत था तथा निष्कर्ष अप्रासंगिक तथ्यों पर आधारित थे। जमानत आदेश पर रोक लगाने की याचिका के संबंध में सोमवार को दायर एक नोट में ईडी ने कहा था कि निर्णय में कथित आबकारी घोटाले से जुड़े धनशोधन के अपराध में केजरीवाल की ष्गहरी संलिप्तताष् को प्रदर्शित करने वाली सामग्री पर गौर नहीं किया गया।
हालांकि केजरीवाल ने अपनी लिखित दलील में कहा कि ईडी के दावे ‘‘स्पष्ट रूप से गलत, भ्रामक और छल-कपट और गलत बयानी के समान हैं।’’ उन्होंने कहा, ईडी का बार-बार यह दावा कि उसे सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया गया औरध्या उसके सभी दलीलों पर विचार नहीं किया गया, शुरू में ही खारिज कर देने योग्य है।