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शाहरुख व उनका कम्पनी को कोर्ट की नोटिस

शाहरुख खान और गौरी खान की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट वेब सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड की निर्माता है, जिसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम किया जा रहा है। दोनों के खिलाफ आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े ने मानहानि याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई आज 8 अक्टूबर दिल्ली उच्च न्यायालय में हुई। इस सुनवाई के दौरान न्यायालय ने नेटफ्लिक्स और रेड चिलीज एंटरटेनमेंट दोनों को नोटिस जारी किया।समीर वानखेड़े का दावा है कि द बैड्स ऑफ बॉलीवुड वेब सीरीज में जो चित्रण किया गया है, उसमें उन पर मानहानि हुई है। कोर्ट ने प्रतिवादियों (नेटफ्लिक्स और रेड चिलीज) को निर्देश दिया है कि वे इस आरोप का जवाब दाखिल करें और साथ ही उस याचिका पर भी जवाब दें जिसमें कथित मानहानि वाले कंटेंट को विभिन्न वेबसाइटों से हटाने की मांग की गई है। हालांकि, अदालत ने अभी तक कोई अंतरिम निषेधाज्ञा आदेश जारी नहीं किया है।
यह मामला न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव की अदालत में सूचीबद्ध है। वानखेड़े की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप सेठी पेश हुए और अपने संशोधित याचिका पर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया। इस मुकदमे की पिछली सुनवाई में अदालत ने वानखेड़े को दिल्ली में मुकदमे की विचारशीलता स्पष्ट करने के लिए एक संशोधित मुकदमा दाखिल करने का निर्देश दिया था।
नेटफ्लिक्स की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव नैयर ने अपना पक्ष रखा और तर्क दिया कि सभी प्रतिवादियों (शाहरुख रेड चिलीज और नेटफ्लिक्स) एक ही स्थान पर नहीं रहते, जिससे कुछ दायित्व और अधिकार सवालों के घेरे में आ सकते हैं। अदालत ने प्रतिवादियों से कहा कि वे उस याचिका पर अपना जवाब जमा करें, जिसमें वानखेड़े ने कथित मानहानि वाले कंटेंट को हटाने की मांग की है। साथ ही सुनवाई के अगले चरण के लिए अगली तारीख 30 अक्टूबर 2025 निर्धारित की गई है। वानखेड़े ने याचिका में 2 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की है, जिसे वे टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल को दान करना चाहते हैं। (हिफी)

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