लेखक की कलम

धामी सरकार का गरीबों को तोहफा

(अशोक त्रिपाठी-हिफी फीचर)
समाज में समरसता और जागरूकता तभी पैदा होगी जब गरीबी-अमीरी की खाईं कम से कम हो जाए। गरीबों को अन्त्योदय योजना के तहत इसीलिए विशेष लाभ देने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखण्ड की पुष्कर धामी सरकार ने गत 20 नवम्बर को कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिये हैं। इनमंे कहा गया है कि अन्त्योदय राशन कार्ड धारकों के लिए मुख्यमंत्री निःशुल्क गैस रिफिल योजना 2027 तक जारी रहेगी। इसके साथ ही उत्तराखण्ड मंे सेना की सेवा करने वाले भी बड़ी संख्या मंे हैं। इनको अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र मिल चुके हैं। धामी सरकार ने इन चक्रधारियों को रोडवेज बसों मंे निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था भी कर दी है। सरकार ने मानव वन्य जीव संघर्ष राहत वितरण निधि नियमावली मंे संशोधन कर दिया है। संशोधन के अनुसार अब आयुष्मान कार्ड से इलाज के साथ ही आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार कैबिनेट बैठक में जनहित से जुड़े कई अन्य निर्णय भी लिये गये हैं। इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। युवाओं का राज्य से पलायन रोकने के लिए धामी सरकार विशेष प्रयास कर रही है। इसके लिए विदेश रोजगार प्रकोष्ठ बना हुआ है।
उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक में अन्त्योदय राशन कार्ड धारकों के लिए मुख्यमंत्री निःशुल्क गैस रिफिल योजना 2027 तक जारी रखने का फैसला किया गया है। इसके साथ ही अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र, शौर्य चक्र प्राप्त भारतीय सैनिकों और उनकी वीरांगनाओं को रोडवेज की बस में निशुल्क यात्रा के लिए बजट अब सीधे परिवहन विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा। ये फैसले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में 20 नवम्बर को कैबिनेट बैठक में लिये गए हैं।
सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में नगर निकायों में 2007 से पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दस साल से कम अवधि के बावजूद पेंशन का लाभ दिये जाने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने के लिए अहम फैसला किया गया है। इससे राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देते हुए 20,000 परिवारों को लाभ पहुंचाया जाएगा। चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी में स्थित आईटीबीपी की बटालियनें, मांस के लिए, स्थानीय पशुपालकों से भेड़, बकरी, कुक्कुट और मछली खरीदेंगी। यह खरीद सहकारी संघों के माध्यम से की जाएगी, किसानों को तत्काल मूल्य उपलब्ध कराने के लिए कैबिनेट द्वारा पांच करोड़ रुपए के रिवाल्विंग फंड की मंजूरी दी गयी है।
इसी प्रकार उत्तराखण्ड मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि नियमावली में संशोधन, इसके तहत अब आयुष्मान कार्ड से इलाज के साथ ही आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी। पालतू जानवरों के मारे जाने की स्थिति में वन रक्षक और ग्राम प्रधान के प्रमाणपत्र के आधार पर पशुपालक को मुआवजा मिल सकेगा। उत्तराखंड मानव वन्य जीव संघर्ष निवारण निधि संचालन नियमावली के संचालन को मंजूरी भी दी गयी है। सिविल न्यायालय विकासनगर के पास पछुवादून बार एसोसिएशन को 358 वर्ग मीटर भूमि 30 साल की लीज पर दिये जाने का निर्णय लिया गया। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग टैक्नीशियन संवर्ग सेवा संशोधन नियमावली 2024 को मंजूरी दी गई, सीएसएसडी के पदों के लिए अब पैरामैडिकल काउंसिल में पंजीकृत संस्थानों से ओटी में डिग्री या डिप्लोमा या सीएसएसडी में डिग्री या डिप्लोमा को भी मंजूरी प्रदान की गई।
खाद्य संरक्षा औषधि प्रशासन विभाग में उप औषधि नियंत्रक के पद की स्वीकृति का निर्णय लिया गया। उत्तराखण्ड सामान्य भविष्य निधि नियमावली 2006 में संशोधन किया गया है। अब सालाना अधिकतम पांच लाख रुपए तक ही जीपीएफ में जमा किये जा सकेंगे। निदेशालय लेखा परीक्षा (ऑडिट), के अंतर्गत अधीनस्थ लेखा परीक्षा सेवा संवर्ग संविलियन (संशोधन) नियमावली, 2024 को मंजूरी मिली है। कौशल विकास विभाग के अधीन स्थापित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना के तहत संचालित, विदेश रोजगार प्रकोष्ठ, में प्रशिक्षण लेने वाले युवाओं के लिए रहने और भोजन की व्यवस्था विभाग द्वारा किये जाने का निर्णय किया गया।
मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शेवेनिंग छात्रवृत्ति को मंजूरी देने के साथ प्रदेश के पांच मेधावी छात्र छात्राओं को ब्रिटेन में पढ़ने का मौका मिलेगा। हरिद्वार के सिडकुल में हैलीपोर्ट निर्माण की मंजूरी मिली है, भूमि चयन के लिए कैबिनेट ने मुख्यमंत्री को किया अधिकृत किया गया।
उत्तराखण्ड सोसायटी फॉर प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट स्टॉर्टअप एंड एंटरप्रन्योरशिप (यूके स्पाइस) में 17 पदों की मंजूरी दी गयी है। उच्चत्तर न्यायिक सेवा नियमावली 2004 में संशोधन भर्ती के लिए पाठ्यक्रम का प्रस्ताव हाईकोर्ट द्वारा दिया जाएगा, जिसे राज्य सरकार द्वारा मंजूर किये जाने का निर्णय लिया गया है।
पशु सेवा केंद्र चौड़ा मेहता, पाटी, चम्पावत को को पशु चिकित्सालय में उच्चीकृत करने की मंजूरी, चार
पद सृजित किए जाने का निर्णय लिया गया। वित्त विभाग में वरिष्ठ वैयक्तिक अधिकारी की सेवा नियमावली को मिली मंजूरी मिली है। जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन के सुचारू संचालन के लिए राज्य
जल एवं स्वच्छता मिशन की शीर्ष समिति के पुनर्गठन को मंजूरी दी गयी है।
उत्तराखण्ड उत्तर प्रदेश नगर पालिका, अकेंद्रीयित सेवानिवृत्ति लाभ नियमावली 1994 संशोधन विनियमावली 2024 के प्रख्यापन को मंजूरी, नगर निकायों में 2007 से पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दस साल से कम अवधि के बावजूद पेंशन का लाभ दिये जाने का निर्णय और उत्तराखण्ड नगर निकाय एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान संशोधन अध्यादेश 2024 के प्रख्यापन को मंजूरी देकर पूर्व की समयावधि को छह की जगह नौ वर्ष किया गया। कृषि और कृषि संबंधित कार्यों और राजकीय पेयजल वयवस्था को छोड़कर, भूजल की निकासी और स्प्रिंग्स जल पर एक दिसंबर 2024 से अलग अलग दरों पर शुल्क लिये जाने का निर्णय लिया गया है। (हिफी)

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