फूड इंडस्ट्री में व्यापार के लिए सरकार कर रही मदद

फूड इंडस्ट्री में बिजनेस शुरू करने या विस्तार करने के लिए सरकार आर्थिक मदद के लिए पीएमएफएमई स्कीम संचालित कर रही है। योजना के तहत सरकार आवेदकों को 10 लाख रुपये तक का लोन देती है। लोन पर सरकार 35ः सब्सिडी भी देती है। योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन सुविधा शुरू कर दी गई है। इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। फूड सेक्टर को बढ़ावा देने और इस क्षेत्र की कंपनियों को बिजनेस बढ़ाने के लिए सरकार वित्तीय मदद करती है। इसके लिए पीएमएफएमई योजना चलाई जा रही है। आवेदक को सरकार की ओर से 10 लाख रुपये तक लोन मिलता है, जिस पर केंद्र सरकार 35 फीसद तक की सब्सिडी भी देती है। केंद्र ने 10,000 करोड़ रुपये के आउटले के साथ 2020 से 2025 तक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के माध्यम से 2 लाख माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की स्थापना और उन्हे अपग्रेड के लिए वित्तीय मदद दे रही है।
खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के ताजा अपडेट के अनुसार पीएमएफएमई फूड प्रॉसेसिंग सेक्टर की छोटी यूनिट्स का समर्थन करने वाली पहली योजना है। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए फूड यूनिट्स के लिए आवेदन विंडो खोल दिया है। वित्तीय मदद पाने के के लिए फूड यूनिट्स ऑफिशियल वेबसाइट ीजजचरूध्ध्चउउिम।उवचिप।हवअ।पद पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन में किसी भी तरह की परेशानी से बचाने या योजना संबंधी जानकारी मुहैया कराने के लिए मंत्रालय ने हेल्पलाइन नंबर 9254997101, 9254997102 भी जारी किए हैं।
पीएमएफएमई योजना के लिए फूड प्रॉसेसिंग यूनिट्स, लुघु उद्यम, एफपीओ, एसएचजी और उत्पादक सहकारी समितियां आवेदन के लिए पात्र हैं। पीएमएफएमई योजना का लाभ पाने के लिए 1,62,405 आवेदन आ चुके हैं। इनमें से 48,082 आवेदकों के लिए वित्तीय मदद की मंजूरी दी जा चुकी है। पीएमएफएमई योजना के आवेदक का भारतीय निवासी होना चाहिए, 18 वर्ष की उम्र पूरी हो चुकी हो और कम से कम 8वीं पास हो।