विश्व-लोक

ईरान में हिजाब को लेकर नया कानून

ईरान ऐसा देश है जहां पर कानून बहुत ही सख्त हैं। हाल ही में अब नया हिजाब कानून ईरानी संसद ने पास किया है जिसके लेकर एक बार फिर दुनिया में हलचल है। खुद ईरान के राष्ट्रपति ने इसे सही नहीं बताया है। हाल ही में ईरानी संसद ने नया “पवित्रता और हिजाब” कानून, पास कर दिया है। ऐसा तब भी हुआ जब ईरान के राष्ट्रपति ने इसका विरोध किया था। इस बिल को पारित करने के पक्ष में 152 सदस्यों ने मत दिया, जबकि विरोध में केवल 34 मत ही पड़े। इस नए कानून में साफ तौर पर कहा गया है कि अगर कोई भी महिला सार्वजनिक स्थलों पर अनुचित कपड़े पहने पाई गई तो उसे चौथे दर्जे की सजा दी जाएगी।
इस नए कानून में बढ़े हुए सजा के प्रावधान हैं। पहले के कानून के उल्लंघन पर दोषी महिला को 10 दिन से लेकर दो महीने तक की कैद की सजा और 5 हजार से 5 लाख रियाल तक का जुर्माना शामिल था, जो कि भारतीय मुद्रा के अनुसार 10 रुपये से लेकर एक हजार रुपये है। इस बार जो पवित्रता और हिजाब कानून पास हुआ है उसमें नियमों के उल्लंघन पर फोर्थ डिग्री की सजा का प्रावधान है जिसमें कैद की सजा 5 से 10 साल तक है और जुर्माने का रकम 18 करोड़ से 36 करोड़ रियाल, यानी 36 हजार से 75 हजार रुपये तक बढ़ा दी गई है। इतना ही नहीं इस कानून के लागू होते ही इस पर निगरानी भी काफी सख्त हो जाएगी। हर जगह सीसीटीवी पर निगारनी रखी जाएगी जिससे यह पहचान की जा सकेगी की कानून का उल्लंघन कौन और कब कब कर रहा है। ईरान में
पहले से ही सार्वजनिक स्थानों और सोशल मीडिया पर सही तरह से हिजाब ना पहनने या हिजाब बिलकुल ही ना पहनने वाली महिलाओं पर सख्त है। ईरानी संसद के बाद यह कानून अब राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन के हस्ताक्षर के भेजा जा चुका है।

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