सीएम केजरीवाल को राहत नहीं, कोर्ट ने 25 जुलाई तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को ईडी की गिरफ्तारी मामले में अंतरिम जमानत दे दी। लेकिन अभी उन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 जुलाई तक बढ़ा दी है।
इससे पहले आज अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी। अहम बात यह है कि केजरीवाल को यह राहत ईडी से जुड़े मामले में दी गई है और फिलहाल वे सीबीआई की हिरासत में हैं। ऐसे में उन्हें अभी जेल में ही रहना होगा। इससे पहले पीठ ने 17 मई को केजरीवाल की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था।
दिल्ली सरकार में मंत्री अतिशी ने कहा, भाजपा को पता था कि अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई है और सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत मिल जाएगी इसलिए उन्होंने एक और षड्यंत्र रचा और सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन अरविंद केजरीवाल की जमानत का केस आना था उससे पिछले दिन अपने एक और राजनीतिक हथियार पूरे देश के सामने ये साफ कर देती है कि अरविंद केजरीवाल सत्य के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। आतिशी ने कहा कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने भी सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत देते हुए कहा था कि ईडी के पास कोई सुबूत नहीं है, ईडी पक्षपात से काम कर रही है। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी सीएम को जमानत देते हुए, राउज एवेन्यू कोर्ट के जमानत के फैसले पर मोहर लगा दी है।