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सीएम केजरीवाल को किन शर्तों पर मिली जमानत

नई दिल्ली। पिछले 156 दिनों से जेल में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। हरियाणा चुनाव से पहले केजरीवाल का जेल से बाहर आना आम आदमी पार्टी के लिए सियासी लिहाज से फायदेमंद साबित हो सकता है। हालांकि सीएम केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त जमानत दी है।
अपना फैसला पढ़ते हुए न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा, ’हमने 3 सवाल तय किए हैं। क्या गिरफ्तारी में कोई अवैधता थी, क्या अपीलकर्ता को नियमित जमानत दी जानी चाहिए, क्या आरोप पत्र दाखिल करना परिस्थितियों में इतना बदलाव है कि उसे ट्रायल कोर्ट में भेजा जा सके। इसके बाद उन्होंने पहले फैसले में केजरीवाल के झटका देते हुए कहा,’हम अपीलकर्ता की दलीलों से सहमत नहीं हैं कि सीबीआई धारा 41 का पालन करने में विफल रही। यानी उन्होंने केजरीवाल की गिरफ्तारी को वैध बताया।’ वहीं, जस्टिस भुइंया ने फैसला सुनाते हुए सीबीआई की गिरफ्तारी को अवैध बताया। उन्होंने कहा,’एक ही अपराध के तहत सीबीआई की आगे की हिरासत असहनीय हो गई है। जमानत नियम है और जेल अपवाद है।

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