रणवीर इलाहाबादिया को गिरफ्तारी से छूट लेकिन कड़ी फटकार

इंडियाज गॉट लेटेंट पर हुए विवाद के मामले में रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। रणवीर इलाहाबादिया के केस की सुनवाई के दौरान वकील चंद्रचूड़ ने पहले के दो फैसलों का हवाला दिया जिसपर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि जांच और मुकदमा आपके मुताबिक नहीं चलाया जा सकता है।
जस्टिस सूर्यकांत ने रणवीर को फटकार लगाते हुए कहा कि जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है, उससे माता-पिता, अभिभावक और पूरा समाज शर्मिंदा है। जस्टिस ने कहा कि समाज में इस तरह के व्यवहार को प्रमोट नहीं कर सकते हैं। कानून अपना काम करेगा। रणवीर के वकील को फटकार लगाते हुए जस्टिस ने कहा कि रणवीर आखिरकार पुलिस स्टेशन क्यों नहीं जा रहे। वहील उनकी जगह क्यों गए।
17 फरवरी को समय रैना और अपूर्वा मखीजा की महिला आयोग के सामने पेशी थी। दोनों इंफ्लुएंसर ने नेशनल कमिशन फॉर वीमेन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने की अनुमति मांगी थी जिसे स्वीकार कर लिया गया था। एनसीडब्ल्यू ने रणवीर इलाहाबादिया, अपूर्वा मखीजा, आशीष चाचलानी और तुषार पुजारी को 6 मार्च को पेश होने के आदेश दिए। वहीं, समय रैना और जसप्रीत सिंह की पेशी 11 मार्च को होगी। इसके साथ ही रणवीर इलाहाबादिया को दूसरा समन जारी किया गया है। उन्हें 24 फरवरी को पेश होना है। समय रैना के शो इंडियाज गॉट लेटेंट के सेट पर रणवीर इलाहाबादिया ने विवादास्पद कमेंट किया था जिसके बाद इस सारे बवाल ने जन्म लिया। इस मामले में महाराष्ट्र साइबर सेल ने समय के शो के विवादित एपिसोड को हटाने का निर्देश दिया। कॉमेडियन ने अपना एपिसोड डिलीट करने के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर बताया कि वो जांच में पूर्ण रूप से सहयोग करने के लिए तैयार हैं। (हिफी)