मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कानून पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कानून पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने उस समिति द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित नए कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया जिसमें भारत के प्रधान न्यायाधीश शामिल नहीं हैं। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ हालांकि, नए कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गयी और उसने केंद्र को एक नोटिस जारी किया।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए अधिकृत समिति में भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) को शामिल न किए जाने को लेकर राजनीतिक विवाद के बीच उच्चतम न्यायालय में ठाकुर समेत कई लोगों ने याचिकाएं दायर की है। वकील गोपाल सिंह ने भी उच्चतम न्यायालय का रुख कर नए कानून को रद्द करने का अनुरोध किया जो केंद्र सरकार को चुनाव आयोग में नियुक्तियां करने की विशेष शक्तियां प्रदान करता है। सिंह द्वारा दायर याचिका में उच्चतम न्यायालय से ‘‘मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक निष्पक्ष और स्वतंत्र चयन समिति वाली स्वतंत्र और पारदर्शी चुनाव प्रणाली’’ लागू करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।