बुरे फंसे तीन पार्षद, कांग्रेस से भाजपा में जाने पर छिन सकती है पार्षदी

इंदौर। हाल ही में कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाले तीन पार्षद ममता सुभाष सुनेर, शिवम् यादव एवं विनीता धर्मेंद्र मौर्य को पार्षद पद से बर्खास्त करने के लिए इंदौर शहर महिला कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिला मिमरोट भाटिया ने अभिभाषक जयेश गुरनानी के माध्यम से मध्यप्रदेश के राज्यपाल को याचिका भेजी है। याचिका में कहा गया है कि तीनों पार्षदों को दलबदल कानून का हवाला देकर पद से हटाएं तथा उक्त वार्डों में फिर से चुनाव कराने की मांग की गई है।
ज्ञात्वत है कि मध्यप्रदेश में पूर्व में भी सिंधिया समर्थक 22 विधायकों ने दल बदलकर कमलनाथ सरकार को अल्पमत में लाकर भाजपा की सरकार बनाई थी जिसके बाद दलबदल कानून के अंतर्गत 22 विधानसभा सीटो पर पुनः चुनाव हुए थे। हाल ही में इंदौर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय बम द्वारा दलबदल ने कांग्रेस को प्रत्याशी विहीन होना पड़ा था तथा डमी प्रत्याशी मोती सिंह को सर्वोच्य न्यायलय ने याचिका में देरी होने से राहत नहीं दी थी। भारतीय संविधान अनुसार संसद या विधायक दल बदल करते हैं तो भारतीय संविधान की अनुसूची 10 के तहत उक्त सांसद एवं विधायक का कार्यकाल समाप्त करने का प्रावधान है परंतु संभवतः यह पहली बार है कि इंदौर नगर निगम के तीन पार्षदों द्वारा दल बदल किया गया है। उपरोक्त संवेधानिक व्यवस्था तथा मध्यप्रदेश नगर निगम अधिनियम के प्रावधानों अनुसार उपरोक्त परिस्थिति में पुनः चुनाव कराए जा सकते हैं।