श्रीदेवी की सम्पत्ति को लेकर तीन लोगों ने जताया हक

फिल्ममेकर बोनी कपूर ने मद्रास हाई कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि तीन व्यक्ति उनकी दिवंगत पत्नी श्रीदेवी की चेन्नई स्थित संपत्ति पर अवैध रूप से अधिकार जताने की कोशिश कर रहे हैं। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, बोनी कपूर ने एक याचिका दायर की है और तीन लोगों द्वारा कथित धोखाधड़ी के बारे में बताया है।
बोनी कपूर ने अदालत को बताया कि श्रीदेवी ने यह संपत्ति 19 अप्रैल 1988 को एमसी सांबंदा मुदलियार नाम के एक व्यक्ति से खरीदी थी। इस व्यक्ति के तीन बेटे और दो बेटियां थीं। परिवार के सदस्यों ने फरवरी 1960 में संपत्ति के विभाजन को लेकर एक आपसी समझौता किया था। इसी समझौते के आधार पर श्रीदेवी ने यह संपत्ति खरीदी थी। अब पेंच ये फंस गया है कि तीन लोग इस संपत्ति पर अधिकार का दावा कर रहे हैं। इन तीन लोगों में से एक महिला है, जो दावा करती है कि वह श्री मुदलियार के तीन बेटों में से एक की दूसरी पत्नी है और बाकी दो लोग उसके बेटे हैं। बोनी कपूर ने अपनी याचिका में बताया कि दूसरी पत्नी का दावा है कि उसने 5 फरवरी 1975 को शादी की थी। इसलिए उसकी शादी मुदलियार के बेटे से कानूनी तौर पर मान्य नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी पहली पत्नी का निधन 24 जून 1999 को हुआ था। बोनी कपूर ने तीनों को कानूनी वारिस प्रमाणपत्र जारी करने वाले राजस्व अधिकारी के अधिकार क्षेत्र पर भी सवाल उठाए और अदालत से इसे जल्द से जल्द रद्द करने का आदेश देने की मांग की। बोनी कपूर ने श्रीदेवी से जून 1996 में शादी की थी। श्रीदेवी का निधन फरवरी 2018 में हो गया था। श्रीदेवी की यह संपत्ति चेन्नई तमिलनाडु के ईस्ट कोस्ट रोड पर स्थित है। इसका उपयोग उनकी परिवार द्वारा फार्महाउस रिट्रीट के रूप में किया जाता है। (हिफी)