इमिग्रेशन मामले में ट्रम्प को झटका

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इमिग्रेशन वाले मामले में बड़ा झटका लगा है। एक अमेरिकी संघीय न्यायाधीश ने 11 जुलाई को ट्रंप प्रशासन को लॉस एंजिलिस समेत कैलिफोर्निया के सात काउंटियों में जारी अंधाधुंध आव्रजन गिरफ्तारियों और कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाने का आदेश दिया है। यह आदेश प्रवासी अधिकार संगठनों द्वारा दायर एक याचिका के बाद आया है, जिसमें प्रशासन पर नस्लीय भेदभाव के आरोप लगाए गए थे। प्रवासी अधिकार समूहों ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि ट्रंप प्रशासन की ओर से दक्षिणी कैलिफोर्निया में चलाए जा रहे आव्रजन अभियानों में नस्लीय आधार पर प्रवासियों को निशाना बनाया जा रहा है। बिना वारंट गिरफ्तारियां की जा रही हैं, लॉस एंजिलिस हिरासत केंद्र में बंदियों को कानूनी सहायता लेने से रोका जा रहा है और कानून प्रवर्तन अधिकारी नस्ल देख कर हिरासत में ले रहे हैं।
कोर्ट का यह आदेश उस वक्त आया जब संघीय आव्रजन अधिकारियों ने कैलिफोर्निया में भांग (कैनबिस) के दो खेतों पर छापेमारी कर करीब 200 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिन पर अवैध रूप से देश में रहने का संदेह था। इस दौरान एक व्यक्ति की मौत हो जाने की भी सूचना है। घटनास्थल पर स्थानीय निवासियों और कार्यकर्ताओं ने इस कार्रवाई का विरोध किया, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी। अमेरिका में घुसपैठ करने के लिए 200 से अधिक अप्रवासी भांग के खेतों में छुपे हुए थे। उन्हें अमेरिका के संघीय आव्रजन अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया है।
अमेरिका के आंतरिक सुरक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी कि यह छापेमारी कार्पिन्टेरिया और कैमारिलो में की गई थी, जहां आपराधिक तलाशी वारंट के तहत कार्रवाई की गई। मंत्रालय ने बताया कि छापेमारी के समय घटनास्थलों पर कम से कम 10 बच्चे भी मौजूद थे। इसके अलावा, चार अमेरिकी नागरिकों को अधिकारियों पर हमला करने या उनके कार्य में बाधा डालने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।