विश्व-लोक

अमेरिका में अब नहीं मिलेगी जन्मजात नागरिकता

अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के कुछ सांसदों के एक समूह ने अवैध आप्रवासियों और अस्थायी वीजा पर देश में रहने वाले गैर-आप्रवासियों के बच्चों को जन्मजात नागरिकता दिए जाने पर रोक लगाने वाला एक विधेयक संसद के उच्च सदन सीनेट में पेश किया है। इससे पहले प्रवासियों के बच्चों के जन्म लेते ही उन्हें अमेरिका की नागरिकता मिल जाती थी। मगर अब जन्मजात नागरिकता अधिनियम 2025 नामक विधेयक प्रस्तुत किया गया है। इससे अब प्रवासियों के बच्चों को यहां पैदा होने पर भी जन्म से अमेरिकी नागरिकता मिलनी बंद हो जाएगी।
इसे पेश करने वाले सीनेट सदस्यों लिंडसे ग्राहम, टेड क्रूज और केटी ब्रिट के अनुसार, मुख्य रूप से जन्मजात नागरिकता मिलने के कारण अवैध आप्रवासी अमेरिका आते हैं और यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका दुनिया के उन 33 देशों में से एक है जहां जन्मजात नागरिकता पर कोई प्रतिबंध नहीं है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल के पहले दिन इस संबंध में एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए थे, जिसे वाशिंगटन राज्य के एक संघीय न्यायाधीश ने अवरुद्ध कर दिया गया है। ट्रंप ने 20 जनवरी को कार्यभार संभालने के बाद पहले विधेयक के तौर पर इस पर हस्ताक्षर किए हैं। ट्रंप ने कहा, इस कानून के तहत, गृह सुरक्षा विभाग को उन सभी अवैध अप्रवासियों को हिरासत में लेने का अधिकार होगा जो चोरी, सेंधमारी, डकैती, पुलिस अधिकारी पर हमला, हत्या या गंभीर चोट से जुड़े अपराधों के लिए गिरफ्तार किए गए हैं। यह कानून जॉर्जिया की 22 वर्षीय नर्सिंग छात्रा लेकेन राइली के नाम पर रखा गया है। छात्रा की वेनेजुएला के एक अवैध अप्रवासी ने हत्या कर दी थी।
डोनाल्ड ट्रंप ने इसे ऐतिहासिक कानून करार दिया। वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी से सांसद डिक डर्बिन ने इस कानून की आलोचना करते हुए कहा कि यह संघीय सरकार की शक्तियों को कमजोर करता है।

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