हाईवे पर प्रतिदिन मुफ्त यात्रा

हाईवे और एक्सप्रेसवे पर रोज टोल प्लाजा पर जेब खाली करने वालों के लिए निश्चित रूप से यह अच्छी खबर है । सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर प्रत्येक दिशा में प्रतिदिन 20 किलोमीटर तक की मुफ्त यात्रा संभव होगी। यह नियम ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (जीएनएसएस) से लैस वाहनों के लिए लागू है क्योंकि मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम, 2008 में संशोधन किया है। भारत में जीएनएसएस-आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन को भी शामिल किया जाएगा और इसका उद्देश्य राजमार्ग टोल प्लाजाओं पर भीड़भाड़ को कम करना और वास्तविक यात्रा की गई दूरी के आधार पर टोल वसूलना है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रीय परमिट वाहन के अलावा किसी यांत्रिक वाहन का चालक, मालिक या प्रभारी व्यक्ति जो राष्ट्रीय राजमार्ग, स्थायी पुल, सुरंग के बाईपास के समान खंड का उपयोग करता है, जैसा भी मामला हो, उससे ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम आधारित उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह प्रणाली के तहत एक दिन में प्रत्येक दिशा में बीस किलोमीटर की यात्रा तक शून्य-उपयोगकर्ता शुल्क लगाया जाएगा और यदि यात्रा की गई दूरी बीस किलोमीटर से अधिक है, तो शुल्क वास्तव में यात्रा की गई दूरी के लिए लिया जाएगा। जीएनएसएस डिवाइस नॉन-ट्रांसफरेबल होगा और यूजर्स से फीस कलेक्शन के लिए व्हीकल में ही फिट होगा। यदि जीएनएसएस से लैस नहीं वाहन जीएनएसएस-अनन्य लेन में प्रवेश करते हैं, तो उन्हें जुर्माने के रूप में दोगुना टोल देना होगा। जीएनएसएस में वाहनों के लिए एडवांस रीडिंग, पहचान और प्रवर्तन उपकरण होंगे।