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मनीष सिसौदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के दो आबकारी घोटाले मामलों की जांच में आप नेता मनीष सिसौदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई चार अक्टूबर के लिए टाल दी।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ ने मामले को तब स्थगित कर दिया जब सिसौदिया की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने कहा कि उन्हें मामले पर बहस करने के लिए दो से तीन घंटे का समय चाहिए। सिंघवी ने कहा, ष्हालांकि मैं जेल में हूं। हम (दोनों पक्ष) सहमत हैं। मेरी तरफ से सुनवाई में कम से कम 2-3 घंटे लगेंगे। इस मामले पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू उनकी बात से सहमत हुए। सिंघवी ने यह भी आरोप लगाया कि जब भी यह मामला या सत्येन्द्र जैन का मामला सामने आता है तो मामले की गुणवत्ता पर अखबार में लेख छपता है।
पीठ ने कहा कि उसने समाचार पत्र नहीं पढ़ा है और कहा, हमें इसकी आदत डालनी होगी। शीर्ष अदालत ने 14 जुलाई को मामलों में सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका पर सीबीआई और ईडी से जवाब मांगा था। उपमुख्यमंत्री के रूप में उनके द्वारा संभाले गए कई कार्यों में से, सिसौदिया के पास उत्पाद शुल्क विभाग भी था, उन्हें केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 26 फरवरी को घोटाले में उनकी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार कर लिया था। ईडी ने तिहाड़ जेल में उनसे पूछताछ के बाद 9 मार्च को सीबीआई की एफआईआर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सिसोदिया ने 28 फरवरी को दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। उच्च न्यायालय ने 30 मई को सीबीआई मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि उपमुख्यमंत्री और उत्पाद शुल्क मंत्री होने के नाते, वह एक ष्हाई-प्रोफाइलष् व्यक्ति हैं जो गवाहों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। 3 जुलाई को, उच्च न्यायालय ने शहर सरकार की उत्पाद शुल्क नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था, यह मानते हुए कि उनके खिलाफ आरोप बहुत गंभीर प्रकृति के हैं।
दो संघीय जांच एजेंसियों के अनुसार, उत्पाद शुल्क नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर, 2021 को नीति लागू की, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के अंत में इसे रद्द कर दिया।

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