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शिल्पा शेट्टी विदेश जाने से पहले 60 करोड़ कोर्ट में जमा करें

बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा को लॉस एंजिल्स और अन्य विदेशी देशों की यात्रा करने के लिए पहले 60 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया है। यह आदेश तब आया है जब दंपति ने 60 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी से संबंधित एक एफआईआर पर उनके खिलाफ जारी एलओसी को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट का रुख किया था।
वहीं, इस मामले में शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा से लगातार पूछताछ जारी है। मंगलवार को एक्ट्रेस से आर्थिक अपराध शाखा ने चार घंटे तक पूछताछ की थी। बता दें, ये पूछताछ एक्ट्रेस के घर पर की गई थी। दरअसल, शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के खिलाफ बिनजनेसमैन दीपक कोठारी ने हाल ही में एक धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया था। कोठारी का दावा है कि शिल्पा शेट्टी ने कंपनी का विस्तार करने के लिए 75 करोड़ का लोन लिया था, लेकिन ब्याज दरों को देखते हुए इसे निजी निवेश के तौर पर दिखाने के लिए कहा। उन्होंने कोठारी को विश्वास दिलाया कि वे हर महीने ब्याज की रकम भरेंगी, लेकिन शिल्पा ने वो पैसे बिजनेस में न लगाकर निजी तौर पर खर्च किए और फिर बाद में कंपनी के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद, दीपक कोठारी ने कई बार एक्ट्रेस से पैसे वापस देने की मांग की लेकिन कोई जवाब नहीं आया है और उन्होंने दंपत्ति के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराया। शिल्पा शेट्टी ने पोस्ट में लिखा है, ‘अगर आप हर बात पर भावनात्मक प्रतिक्रिया देते हैं, तो आप लगातार कष्ट झेलते रहेंगे। (हिफी)

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