सुशांत की मैनेजर दिशा की मौत की जांच करेगी सीबीआई

सुशांत राजपूत की मैनेजर दिशा सालियान की संदिग्ध हालात में हुई मृत्यु के प्रकरण में एक नया मोड़ सामने आया है। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने इस पूरे मामले की गहन और निष्पक्ष जांच की जिम्मेदारी केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने का महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। न्यायमूर्ति सारंग कोटवाल और न्यायमूर्ति रंजीतसिंह राजा भोसले की द्विसदस्यीय पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्रीय जांच एजेंसी को फॉरमल तरीके से एफआईआर दर्ज करने का स्पष्ट आदेश दिया है।
उच्च न्यायालय का यह निर्णय मृतका के पिता सतीश सालियान की ओर से दायर उस याचिका पर आधारित है, जिसमें उन्होंने साल 2020 में हुई अपनी बेटी की मौत के कारणों और परिस्थितियों पर गंभीर सवाल उठाए थे।
यह मामला 8 जून 2020 का है, जब मुंबई के मालाड स्थित एक बहुमंजिला रिहायशी इमारत की 14वीं मंजिल से संदिग्ध हालत में नीचे गिरने के कारण दिशा सालियान की मृत्यु हो गई थी। घटना के तुरंत बाद स्थानीय पुलिस ने मामले को दुर्घटना मानते हुए एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट दर्ज कर प्राथमिक छानबीन शुरू की थी। तत्कालीन पुलिस पड़ताल के बाद मामले को आत्महत्या का रूप देकर बंद करने की दिशा में कदम बढ़ाए गए थे। हालांकि मृतका के पिता ने पुलिस की थ्योरी को खारिज करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया और आरोप लगाया कि उनकी बेटी के साथ जघन्य अपराध के बाद उसकी हत्या की गई थी।
सतीश सालियान ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हुए एक याचिका दायर की। अपनी याचिका में उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बेटी की मौत खुदकुशी नहीं थी, बल्कि उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या की गई थी। (हिफी)



