देश

सुरजेवाला को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर लगी रोक

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला के खिलाफ 23 साल पुराने मामले में वाराणसी की एक एमपीध्एमएलए अदालत द्वारा जारी गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) पर पांच सप्ताह के लिए रोक लगा दी, जिसमें कांग्रेस नेता आरोपी हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) धनंजय वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा मामले का तत्काल उल्लेख करने का अनुरोध करने के बाद सुरजेवाला को वारंट रद्द करने के लिए चार सप्ताह में ट्रायल कोर्ट में पेश होने की अनुमति दी। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि हम याचिकाकर्ता को चार सप्ताह के भीतर एनबीडब्ल्यू रद्द करने के लिए ट्रायल कोर्ट में जाने की अनुमति देते हैं। वारंट को पांच सप्ताह की अवधि तक निष्पादित नहीं किया जाएगा। मामले में सुरजेवाला की उपस्थिति की मांग करने वाली विशेष एमपीध्एमएलए अदालत के प्रमुख वाराणसी के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा 7 नवंबर को वारंट जारी किया गया था।
सिंघवी ने अदालत को बताया कि न्यायाधीश को एनबीडब्ल्यू जारी करने की कोई जल्दी नहीं थी क्योंकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सुरजेवाला द्वारा अगस्त 2000 में उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर 30 अक्टूबर को आदेश सुरक्षित रख लिया था।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button