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धनशोधन मामले में हेमंत सोरेन नहीं मिली राहत, अंतरिम जमानत पर 13 मई को सुनवाई

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उस याचिका का निस्तारण कर दिया जिसमें उन्होंने उच्च न्यायालय को यह निर्देश देने का अनुरोध किया था कि धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका पर वह फैसला सुनाए। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि याचिका बेकार हो गई है क्योंकि उच्च न्यायालय तीन मई को अपना फैसला सुना चुका है और सोरेन पहले ही उसे उच्चतम न्यायालय में चुनौती दे चुके हैं।