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दैनिक वेतन भोगी रोजगार से जुड़ना है, परन्तु पेंशन योग्य सेवा नहीं: हाईकोर्ट

जबलपुर। जस्टिस विवेक अग्रवाल ने याचिका को खारिज करते हुए अपने आदेश में कहा कि अर्हकारी सेवा में आने के बाद कर्मचारी पेंशन का अधिकारी होता है। एकलपीठ ने उक्त आदेश के साथ याचिका को खारिज कर दिया।