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जयपुर बम ब्लास्ट में सरकार को बड़ी सफलता, सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों पर केस चलाने की मंजूरी दी

जयपुर। साल 2008 के जयपुर सीरियल बम धमाकों से संबंधित चार महत्वपूर्ण मामलों में विशेष अनुमति याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर ली हैं। ये मामले जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस अरविंद कुमार के समक्ष सूचीबद्ध किए गए हैं।
गौरतलब है कि बम ब्लास्ट के आरोपियों को पिछले साल 29 मार्च 2023 को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया था। इसके बाद बीजेपी ने तत्कालीन सरकार पर आरोपियों को बचाने के आरोप लगाए गए थे। प्रदेश की भजनलाल सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा ने जानकारी दी कि राजस्थान सरकार ने इन याचिकाओं को बम ब्लास्ट के मुख्य अभियुक्तों सैफुर्रहमान अंसारी और शहबाज हुसैन के खिलाफ दाखिल किए थे।