अब अमेरिका में जन्म लेने से नहीं मिलेगी नागरिकता

अमेरिकी नागरिकता हासिल करना लोगों का सपना होता है। अमेरिकी नागरिक होने के कई फायदे हैं। जैसे राज्य और संघीय चुनाव में मतदान कर सकते हैं, फेडरल जॉब्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। अमेरिकी नागरिक को देश से निर्वासित नहीं किया जा सकता लेकिन अब लगता है कि आने वाले समय में तमाम भारतीय इन लाभों से वंचित रह जाएंगे। आम तौर पर वे लोग जिनका जन्म अमेरिका में होता है, वे ऑटोमैटिक अमेरिकी नागरिक बन जाते हैं लेकिन नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस कानून को समाप्त करने की तैयारी कर रहे हैं। इसका नुकसान उन लाखों भारतीयों को होगा जिनका जन्म अमेरिका में हुआ है। हालांकि, संवैधानिक विशेषज्ञों का मानना है कि एक राष्ट्रपति एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से एक संवैधानिक संशोधन को एकतरफा रूप से संशोधित या रद्द नहीं कर सकता। इलिनोइस विश्वविद्यालय के श्रम और आव्रजन कानून विशेषज्ञ माइकल लेरॉय ने एक लेख में कहा “किसी भी राष्ट्रपति के पास एक संवैधानिक संशोधन को समाप्त करने या संशोधित करने का अधिकार नहीं है जबकि इस प्रभाव का एक कार्यकारी आदेश संभव है, यह स्पष्ट रूप से असंवैधानिक होगा।”
ट्रंप के प्रस्ताव को जिस तरह अमेरिकी सीनेटर टॉम कॉटन और मार्शा ब्लैकबर्न जैसे रिपब्लिकन नेताओं का मुखर समर्थन मिला है, उससे साफ है कि जन्म से नागरिकता पर बहस अभी खत्म नहीं हुई है। यदि प्रशासन अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाता है, तो यह मुद्दा निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगा। यानी एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट अमेरिकी पहचान के एक मुख्य कानून को फिर से परिभाषित कर सकता है। अमेरिका के नव-निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में अपनी वापसी की तैयारी कर रहे हैं। उनकी इमीग्रेशन पॉलिसी का सबसे विवादास्पद पहलू है जन्म से मिलने वाली नागरिकता को समाप्त करने का उनका वादा। लंबे समय से चला आ रहा यह कानून अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन के जरिये बना था। पिछले 150 सालों से यह अमेरिकी नागरिकता कानून का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। हाल ही में एनबीसी के एक इंटरव्यू में, अपनी डिपोर्टेशन योजनाओं के बारे में बात करते हुए, ट्रंप ने कहा, “मुझे लगता है कि आपको यह करना होगा।हालांकि यह बहुत कठिन काम है। लेकिन आपके पास रूल्स, रेगुलेशन और लॉज हैं। वे अवैध रूप से आए हैं। आप जानते हैं, जिन लोगों के साथ बहुत अन्याय हुआ है, वे लोग हैं जो 10 साल से देश में आने के लिए लाइन में खड़े हैं।” अमेरिका में जन्म से मिलने वाली नागरिकता का कानून है, जिसे भूमि का अधिकार भी कहा जाता है। यह कानून सुनिश्चित करता है कि अमेरिका की भूमि पर जन्म लेने वाला कोई भी व्यक्ति ऑटोमैटिक अमेरिकी नागरिक होता है। चाहे उनके माता-पिता की इमीग्रेशन स्थिति कुछ भी हो।