शेख हसीना व उनकी भतीजी को भी कैद की सजा

एक विशेष अदालत ने ढाका में पूर्बाचल प्लॉट घोटाले के संबंध में दर्ज दो मामलों में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को 10 साल कैद और उनकी भतीजी, ब्रिटिश सांसद ट्यूलिप सिद्दीक को चार साल कैद की सजा सुनाई। ढाका के विशेष न्यायाधीश की अदालत-4 के न्यायाधीश मोहम्मद रबीउल आलम ने हसीना की दूसरी भतीजी अजमीना सिद्दीक और भतीजे राडवान मुजीब सिद्दीक बॉबी को भी दो मामलों में से एक में सात साल जेल की सजा सुनाई। एसीसी के लोक अभियोजक मीर अहमद अली सलाम ने कहा कि अदालत ने दोपहर करीब 12.20 बजे फैसला सुनाया। हसीना और उनके परिवार के तीन सदस्यों के अलावा, अदालत ने दो मामलों में 11 अन्य आरोपियों को 10 साल कैद और एक अन्य को दो साल जेल की सजा सुनाई। अगर ऐसा नहीं हुआ, तो उन्हें एक साल और जेल में रहना होगा. पिछले साल 27 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच, शेख हसीना को भ्रष्टाचार के चार मामलों में 26 साल की सजा सुनाई गई थी। उनकी बेटी साइमा वाजेद पुतुल और बेटे सजीब वाजेद जॉय, और बहन शेख रेहाना और भतीजी ट्यूलिप को भी चार-चार मामलों में से एक में दोषी ठहराया गया था।
कोर्ट के रिकॉर्ड के मुताबिक, एंटी-करप्शन कमीशन (एसीसी) द्वारा फाइल किए गए हर मामले का ट्रायल 15 सुनवाई के अंदर पूरा हो गया था। पिछले साल 12 से 14 जनवरी के बीच, एसीसी ने पूर्बाचल न्यू टाउन प्रोजेक्ट के तहत प्लॉट के आवंटन में कथित गड़बड़ियों को लेकर अपने ढाका इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस-1 में छह अलग-अलग मामले दर्ज किए।
पिछले साल 25 मार्च को, एसीसी ने ढाका में मेट्रोपॉलिटन सीनियर स्पेशल जज की कोर्ट में छह चार्जशीट फाइल कीं, जिसमें हसीना को सभी छह मामलों में एक आम आरोपी के तौर पर नामजद किया गया था। उसी साल 31 जुलाई को, हसीना, रेहाना, जॉय, पुतुल, बॉबी, ट्यूलिप और अजमीना समेत 29 लोगों के खिलाफ उनके-अपने मामलों में आरोप तय किए गए थे। राजुक अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके, पूर्बाचल न्यू टाउन प्रोजेक्ट के सेक्टर 27 के डिप्लोमैटिक जोन में अपने, पुतुल, जॉय, रेहाना, बॉबी और अजमीना के लिए गैर-कानूनी तरीके से छह प्लॉट हर एक 10 कट्ठा का हासिल कर लिए, जबकि मौजूदा नियमों के तहत वे इसके लायक नहीं थे.



