देश

कार चालक को दो वर्ष का कारावास

देहरादून। सिविल जज (जू.डि) न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रेय गुप्ता की अदालत ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए बाइक सवार को टक्कर मारकर गंभीर रूप से घायल करने के मामले में कार चालक को दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
आतिश खड़का निवासी श्यामपुर ने 4 अप्रैल 2012 को कोतवाली ऋषिकेश में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आतिश ने बताया था कि 3 अप्रैल 2012 को उसके चाचा महेश कुमार खड़का अपने एक अन्य साथी के साथ अपनी बाइक पर ऋषिकेश से श्यामपुर आ रहे थे। महेश जल संस्थान श्यामपुर में कार्यरत थे जो विभागीय कार्य के चलते ऋषिकेश गए थे।
गीता नगर स्टेट बैंक के सामने विपरीत दिशा से आ रही एक बिना नंबर प्लेट की कार ने बाइक को टक्कर मार दी। घटना में उसके चाचा महेश कुमार खड़का व उनके साथी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जिन्हें उपचार के लिए जौलीग्रांट अस्पताल भर्ती कराया गया था।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button