बजट 2024 : अंतरिम बजट में सरकार 8 लाख तक की दे सकती है टैक्स छूट
अगर अंतरिम बजट में केंद्र सरकार ऐसा करती है तो आठ लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसमें 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी शामिल है। बता दें कि, साल के बजट में नए टैक्स रिजीम के तहत छूट की सीमा पांच लाख रुपये से बढ़ाकर सात लाख रुपये की गई थी। टैक्सपेयर्स सैलरी क्लास इस बड़े बदलाव की उम्मीद कर रहा है।
यहीं नहीं सरकार पुराने टैक्स रिजीम में भी रिबेट बड़ा सकती है। बता दें कि पिछले बजट में सरकार ने पुराने टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया था। लेकिन नए टैक्स रिजीम में टैक्स छूट की सामी को बढ़ाकर सात लाख रुपए तक कर दिया था। पुरानी रीजीम में अब भी सिर्फ 5 लाख रुपये सालाना इनकम वाले लोगों को ही यह रिबेट मिलता है। टैक्सयपेर्स पुराने टैक्स रीजीम में रिबेट बढ़ाए जानें की उम्मीद कर रहे हैं।
सरकार चुनावी साल होने के चलते नौकरीपेशा वर्ग को खुश करने के लिए पुराने रिजीम की रिबेट सीमा को और बढ़ाकर उस अपने पक्ष में करना चाहेगी। एक फरवरी को पेश होने वाले अंतरिम बजट में इस प्रस्ताव के लिए फाइनेंस बिल लाया जा सकता है। केंद्र सरकार टैक्स रिसीट का दायरा बढ़ाने के साथ-साथ टैक्सपेयर्स पर टैक्स का बोझ कम करने के लिए काम कर रही है। वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम दोनों को लागू कर रखा है।